RTE Act 2009 Haryana Admission 2022-23
प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों ये सुनिश्चित करेंगे कि पहली कक्षा या इससे पूर्व की कक्षा जहाँ कही लागू हो की कुल कम से कम 25% सीटें आर्थिक रूप से दुर्बल बच्चों के लिए आरक्षित रखी जाएंगी ।
16 से 25 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकते हैं लॉटरी ड्रा 29 अप्रैल को निकाला जाएगा लक्की ड्रॉ मे जिन बच्चों के नाम आया है वे सभी 05 मई तक स्कूलों मे दाखिला ले सकेंगे । 05 मई के बाद बच्ची हुय अतिरिक्त सीटों के लिए आप 10 मई से 14 मई तक दाखिल ले पाएंगे
आरक्षित सीटों की जानकारी हरियाणा आरटीआई के तहत गरीब बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों में दाखिले से संबंधित सभी जानकारी नीचे दी गई है इच्छुक व्यक्ति नीचे दिए गए कल 21 से 16 अप्रैल के बाद आईटीआई हरियाणा ऐडमिशन 2022 के तहत अपने बच्चे का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में मुफ्त में करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं
अब प्रदेश सरकार की ओर से नियम 134 ए समाप्त कर दिया गया है इसके समाप्त कर जाने के बाद पहले से लागू किए गए शिक्षा का अधिकार ऐक्ट 2009 के अनुसार अब स्कूलों में गरीब परिवारों के बच्चों के दाखिले होने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से सहयोग जारी कर दिया गया है
RTE act 2009 जरूरी दिशा निर्देश
- इसके लिए 16 अप्रैल से आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी
- अलाभप्रद समूह का बालक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बच्चे
- आर्थिक रूप से दुर्बल बालक का बालक आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग से संबंधित बालकों के अभिभावक और माता-पिता की वार्षिक आय ₹180000 अथवा उससे कम हो तथा आए परिवार पहचान पत्र से भी पुष्टि की जाए।
- अलाभप्रद समूह के बालकों के अभिभावकों के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग के अभिभावकों का आय प्रमाण पत्र पिछले वर्ष का नवीनतम पाया जाना अनिवार्य है जैसे कि वर्ष 2022 23 के लिए मार्च 2022 माह का आय प्रमाण पत्र होना आवश्यक है या परिवार पहचान पत्र में अगर वार्षिक सत्यापित आय ₹180000 से कम है
- दाखिले के वक्त बच्चे की आयु क्या होनी चाहिए
कक्षा आयु सीमा (31.03.2022 तक )
(दुर्बल वर्ग)आयु सीमा (31.03.2022 तक )(नि: शक्त वर्ग) प्री स्कूल/ नर्सरी 3-5 वर्ष 3-9वर्ष प्री प्राइमेरी/ के. जी. 4-6 वर्ष 4-9 वर्ष प्रथम कक्षा 5-7 वर्ष 5-9 वर्ष - माता-पिता विभाग द्वारा आवासीय पता वह विद्यालय से आवास योजना को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा कि उनका आवासीय क्षेत्र विद्यालय से जीरो से 1 किलोमीटर की दूरी के अंदर है।
- कोई भी स्कूल या व्यक्ति बच्चे को प्रवेश देते समय रकम दान योगदान या भुगतान राशि नहीं लेगा अगर कोई भी इस प्रावधान का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो दुनिया जुर्माना होगा जो कि शुल्क के 10 गुना तक लग सकता है।
- खंड स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग सेल का गठन किया जाएगा जो कमजोर वर्गों एवं लाभप्रद ग्रुपों से संबंधित बच्चों के स्कूलों में आवेदन संबंधी प्रश्नों और शिकायतों का निवारण करेंगे।
स्कूलों में दाखिले को लेकर 29 अप्रैल को लॉटरी ड्रॉ निकाला जाएगा शिक्षा विभाग की ओर से जानकारी दी गई है जिसके अनुसार बच्चों के दाखिले होंगे सभी प्राइवेट स्कूलों में 25 सीटों पर दाखिले के लिए निर्धारित की गई है फार्म भरने के लिए भी दो कैटेगरी बनाई है एक आर्थिक रूप से दुर्बल बच्चे और दूसरा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के नि:शक्त बच्चे
RTE Haryana Admission 2022-23: गरीब बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल में दाखिले के फार्म 25% सीटें आरक्षित हैं
RET act 2009 Nursery, LKG, UKG Admission 2022-23
हरियाणा प्रदेश के शिक्षा मंत्री कवर पाल ने सोमवार को कहा कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के नि:शक्त बच्चों व 180000 तक की आय वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए प्रदेश के निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में एडमिशन वर्ष 2022 देश में पहली कक्षा एवं इससे पूर्व की कक्षा में 25 परसेंट आरक्षित सीटें होंगी सरकार ने यह निर्णय शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 12 (1) (C) के प्रावधानों के अनुसार लिया गया है
Official पोर्टल पर भी देनी होगी सूचना
हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने कहा कि आरक्षित सीटों की सूची स्कूलों को अपने-अपने जिलों के जिला मौलिक शिक्षा अधिकार को भी भेजनी होगी जिसमें स्कूलों को यह जानकारी MIS पोर्टल www.haryanaharyedumis.gov.in वेबसाइट पर देनी होगी जिसका अवलोकन विभाग की वेबसाइट www.harprathmik.gov.in पर भी लिंक द्वारा प्राप्त किया जा सकता है
फार्म अप्लाई करने का यह रहेगा शेड्यूल
आवेदन की तिथि | 16/04/2022 |
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि | 25/04/2022 |
लाटरी ड्रॉ की तिथि | 29/04/2022 |
बालकों के दाखिले की अंतिम तिथि | 05/05/2022 |
बालकों द्वारा दाखिला न लेने पर आरक्षित रिक्त सीटों पर प्रतीक्षा सूची से बालकों को दाखिला देने की तिथि | 10 मई से 14 मई तक |
अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट www.harprathmik.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं RTE Haryana Admission 2022-23 के तहत मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 या इससे पहले नर्सरी LKG, UKG जहां भी हैं उसकी कुल 25 परसेंट सीटें खाली रखनी होंगी इनमें आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को दाखिला ही मिलेगा
Important Links
Haryana RTE act 2009 Admission Apply Online – Click Here
RTE Haryana Admission Notification – Click Here