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Haryana Labour Copy Scholarship Form : पंजीकृत कामगारों के बच्चों को पहली कक्षा से डिप्लोमा, डिग्री, स्नातक एवं स्नात्कोतर आदि कक्षाओं तक 8,000/- रूपये से 20,000/- रूपये तक की वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाती है।
Haryana Labour Child Scholarship Form 2020Labour Department of Haryana |
योजना का उद्देश्य- Eligibility / पात्रता
- Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
- Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 3
- Scheme For / इस योजना के लिए : All
- Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : Yes
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Eligible Location | Session Year |
छात्रवृति योजना के अंतर्गत दी जाने वाली कक्षावार राशि Class 1st to 8th – Rs 8000/- per Annum Class 9th to 12th – Rs 10000/- per Annum Class Graduation 1st to Final Year – Rs 15000/- per Annum Master Degree (1st year to Final year) – Rs 20000/- per Annumवित्तीय सहायता प्राप्त करने की शर्त : - पंजीकृत श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता होना आवश्यक है।
- छात्र/छात्रा के स्कूल/संस्था में नियमित रूप से पढ़ाई जारी रखे हुए है इस संदर्भ में स्कूल/संस्था के मुखिया द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।
- केवल वही छात्र जो हरियाणा राज्य की किसी भी संस्था/स्कूल/काॅलेज में पढ़ाई कर रहे है इस वित्तीय सहायता के पात्र होगे।
- शिक्षा के लिए वित्तिय सहायता दो बच्चों तक तक देय होगी। लेकिन बच्चों का क्रम न देखते हुए तीन लड़कियों तक देय होगी।
- विद्यार्थी के फेल होने की अवस्था में दोबारा उसी कक्षा के लिए वित्तिय सहायता नहीं दी जाएगी।
- जो छात्र स्वंय रोजगार या नौकरी पर है वह इस स्कीम के अन्र्तगत लाभ के पात्र नहीं होगें।
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